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दुष्कर्म के आरोपी किशन सिंह सोलंकी को जेल

राजसमन्द Published by: सुरेश भाट् Updated Wed, 23 Nov 2016 11:29 PM
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राजसमंद। जिला सेशन न्यायाधीश नरसिंहदास व्यास ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बलात्कार के आरोपी किशन सिंह पिता सज्जन सिंह सोलंकी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रार्थी नरपत सिंह ने नो जून 2014 को चारभुजा थाने में आरोपी किशनसिंह, हुकम सिंह, जीवनसिंह, शंभुसिंह, अलोल कुंवर के खिलाफ उसकी पुत्री को बहलाफुसला कर ले जाने एवं बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया। जिस पर मामले की जांच के दौरान साथी अभियुक्तों ने बताया कि आरोपी किशनसिंह बालिका को जबरन अपने साथ एकांत स्थान में ले गया। जहां उसने बालिका के साथ जबरन बलात्कार किया। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक ललित साहू ने 15 मौखिक साक्षी तथा 22 दस्तावेज के साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को सजा दिलवाई।

न्यूज सर्विस,सुरेश भाट्

 

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