भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिये 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू किया गया जिसमें कठोर प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में यातायात के नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल में आप जान लीजिए उन उन दो पहिया वाहनों के लिए लागू किए गए यातायात नियमों के बारे में जिन्हें तोड़ने पर आपको 1 हजार रुपये के जुर्माने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है।
अगर आप टू व्हीलर पर दो से ज्यादा लोगों को बिठाकर राइडिंग कर रहे हैं, तो ये तय नियमों का उल्लंघन है और ऐसा करने पर आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना होगा।
टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेंट न पहनने पहनने की आदत सबसे ज्यादा युवाओं में देखी जाती है जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर आप बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हैं, तो इसके लिए आपको न सिर्फ 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा बल्कि तीन महीने के लिए आपका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा।
सड़क पर अक्सर देखने में आता है कि टू व्हीलर चलाने वाले लोग किसी भी लाइन में घुस जाते हैं जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं और आपके पीछे कोई इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड आ रही हैं और आप उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं देते हैं, तो ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
भारत में अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि काफी लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही टू व्हीलर चलाते हैं क्योंकि वो बिना किसी ट्रेनिंग स्कूल जाए अपने घर में मौजूद वाहनों को चलाकर अपनी राइडिंग मजबूत करते हैं जिसके चलते अक्सर लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते। मगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर टू व्हीलर चलाना यातायात के नियमों का उल्लंघन है जिसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अगर आपका लाइसेंस किसी ट्रैफिक रूल को तोड़ने के बाद सस्पेंड किया गया गया है और उसके बाद भी आप सड़कों पर स्कूटर या बाइक से फर्राटा भर रहे हैं, तो ये यातायात के नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
भारत में प्रत्येक सड़क पर किसी भी वाहन को चलाने के लिए स्पीड निर्धारित की गई है जिसके अंदर ही आप अपने व्हीकल को चला सकते हैं, मगर अक्सर लोग जल्दी जाने के लिए या सिर्फ रोमांच के लिए तय स्पीड से ज्यादा पर अपनी बाइक और स्कूटर चलाते हैं, जो न सिर्फ ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है बल्कि इसके चलते काफी गंभीर हादसे होते हैं जिसमें वाहन और जान दोनों का नुकसान अक्सर देखने को मिलता है। अगर आप टू व्हीलर चलाते वक्त ओवरस्पीडिंग करते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको 2000 रुपये का चालान भरना होगा।
सड़कों पर चलने के लिए प्रत्येक वाहन के लिए एक लेन निर्धारित की जाती है जो उनके सेगमेंट और स्पीड पर निर्भर करती है। मगर अक्सर देखने को मिलता है कि टू व्हीलर सवार सड़कों पर अलग अलग लेन में बड़े खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं, जिसमें वाहनों को गलत तरीके से टेकओवर करना, स्टंट करना शामिल हैं। अगर आप खतरनाक तरीके से टू व्हीलर चलाते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
आप शराब पीकर कोई भी वाहन नहीं चला सकते हैं और ये नियम सभी वाहनों पर लागू होता है। अगर आप शराब पीकर टू व्हीलर चलाते हैं तो आप न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अपने और दूसरे लोगों के लिए गंभीर हादसों का कारण पैदा करते हैं। अगर आप नशे की हालत में टू व्हीलर चलाते पकड़े जाते हैं, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
वाहनों का इंश्योरेंस सिर्फ वाहनों के लिए बल्कि उन वाहनों को चलाने वालों के लिए भी जरूरी होता है। वाहन की दुर्घटना होने के बाद वाहनों के रिपेयर में खर्च इंश्योरेंस क्लेम के जरिए मिल जाता है बल्कि उस वाहन को चलाने वाले व्यक्ति को भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हर्जाना मिलता है। अगर आप बिना इंश्योरेंस करवाए टू व्हीलर चलाते हैं, तो इसके लिए आपको 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
वाहनों के लिए पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल हर वाहन के लिए अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन सड़कों पर चलते वक्त तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला रहा है। अगर आप टू व्हीलर को बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के सड़कों पर चलाते हैं, तो ऐसा करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
अक्सर देखने में आता है कि घर में मौजूद वाहन को उस घर के बच्चे चलाते हैं जिस पर अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं। मगर ऐसा करना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी है। अगर कोई भी नाबालिग सड़कों पर टू व्हीलर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसा करने पर 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही गाड़ी का मालिक तथा अभिभावक को दोषी माना जाएगा।