दिल्ली. भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को यूके हाईकोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है. इसके बाद विजय माल्या की संपत्ति जब्त हो सकती है. यूके समय के मुताबिक दोपहर 3 बजकर 42 मिनट पर मुख्य दिवाला और कंपनी न्यायालय के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने हाईकोर्ट में वर्चुअली सुनवाई के दौरान कहा- मैं डॉ. विजय माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं. भारतीय बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन ने जिरह करते हुए भारतीय बैंकों के पक्ष में दिवालिया आदेश देने का अनुरोध किया था. इधर, 65 वर्षीय व्यवसायी, तब तक ब्रिटेन में जमानत पर रह सकते हैं, जबकि एक “गोपनीय“ कानूनी मामला, जिसे शरण आवेदन से संबंधित माना जाता है, जो प्रत्यर्पण कार्यवाही से अलग मामला है, उसे हल नहीं कर लिया जाता है.