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Income Tax Return : IT रिटर्न भरने की डेडलाइन हुई 15 मार्च, तीसरी बार बढ़ी समय सीमा

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Thu, 13 Jan 2022 12:58 PM
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Income Tax Return : IT रिटर्न भरने की डेडलाइन हुई 15 मार्च, तीसरी बार बढ़ी समय सीमा
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी, वित्त मंत्रालय के एक बयान में सूचित किया गया। यह तीसरी बार है जब आईटीआर की समय सीमा बढ़ाई गई है। पिछली समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक थी। तब सरकार की ओर से कहा गया था कि अब डेट नहीं बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने साल के अंतिम दिन कहा था कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है। उसने यह भी कहा था कि करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि अब तक दाखिल किए गए रिटर्न की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।

31 दिसंबर की दोपहर तीन बजे तक 5.62 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो साल 2020 में 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए कुल 4.93 करोड़ से 14 प्रतिशत अधिक है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि आईटीआर भरने का काम‘‘काफी सुचारू रूप से’’ चल रहा है और दोपहर तीन बजे तक कुल 5.62 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे।

इसके पहले खुद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रिटर्न दाखिल करने की तिथि आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान किया था। अंतिम तारीख नहीं बढ़ाने के ऐलान के बाद से हड़कंप मच गया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 ही रहेगी। इसी को लेकर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आधिकारिक समय सीमा 31 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि अब तक दाखिल किए गए रिटर्न पिछले वर्ष दाखिल किए गए रिटर्न की तुलना में अधिक हैं।

इस बीच, जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित नहीं किया है, वे 28 फरवरी, 2022 तक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग ने करदाताओं को एकमुश्त छूट दी है।

कानून के अनुसार, बिना डिजिटल हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आईटीआर को आधार ओटीपी, या नेट बैंकिंग, या डीमैट खाते, पूर्व-मान्य बैंक खाते और एटीएम के माध्यम से भेजे गए कोड के जरिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में दाखिल आईटीआर की एक हार्डकॉपी भेजनी होती है।

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