नई दिल्ली: टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अनिवार्य माना जा रहा है। एक बढ़िया टैक्स प्लानिंग लोगों को टैक्स का पैसा बचाने में अहम योगदान दे सकता है। टैक्सपेयर्स को विभिन्न टैक्स का फायदा मिल जाता है।
जिन पर छूट को लेकर दावा किया जा रहा है, लेकिन इन छूट का लाभ लेने को लेकर कुछ बातों का जानना अहम हो जाता है कि कौन-सा टैक्स-सेविंग का विकल्प चुनना होता है। इनकम टैक्स फाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया मानी जा रही है।
जिसके परिणामस्वरूप टैक्सपेयर्स अकसर कई तरह से गलतियां कर रहा है और अहम कटौतियों और छूटों से चूक होने लगी है। जिससे उनका काफी नुकसान भी होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आईटीआर भरने के दौरान कुछ भातों का ध्यान देना होता है।
टैक्सपेयर्स कई बार उन्हें मिलने वाली कटौतियों का फायदा उठाना भी भूल जाते हैं। ये कटौतियां निवेश, बीमा और होम लोन सहित विभिन्न श्रेणियों को लेकर मौजूद हो गया है। ऐसे में उपलब्ध कटौती को लेकर पूरी जानाकारी चेक कर सकते हैं।
टैक्स छूट लोगों को उनकी टैक्स देनदारी को कम करने में मदद कर रही है। लेकिन कई लोग या तो अज्ञात हैं या टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में इन टैक्स छूट का फायदा उठाने के बाद टैक्स से बचाया जा सकता है।
सरकार नागरिकों को विभिन्न टैक्स कटौती की सहूलियत मिलने जा रही है और 80C सबसे आम कटौती मानी जा रही है जो हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कटौती को लेकर अनुमति मिल जा रही है। धारा 80सी के अनुसार देखा जाए तो उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों के बारे में जानकारी होने के अलावा और उनका पूरा उपयोग करना अहम माना जा रहा है।