जबलपुर : कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की चुनाव याचिका पर आदेश. निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने को लेकर की तल्ख टिप्पणी. नामांकन पत्र में नहीं दी थी सरकार से अनुबंधित निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी.
मध्यप्रदेश में चुनाव को अब एक साल का वक्त रह गया है. लेकिन उससे पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है. खबर ये है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के एक विधायक का निर्वचान शून्य कर दिया है. टीकमगढ़ जिले की खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधा का निर्वाचन हाईकोर्ट ने शून्य घोषित किया है.
बता दें कि राहुल लोधी एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती के भतीजे हैं. हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चंदा गौर की याचिका पर राहुल सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित किया है.
हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिला अंतर्गत खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया. आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे, विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
चुनाव याचिकाकर्ता 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर की ओर से भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार जाने के अलावा सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था.