सागर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि मंत्री के दबाव में सागर के आदिवासी द्वारा की गई आत्महत्या से जुड़े मामले में शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त 2025 को होगी।
सागर के रेवा आदिवासी ने याचिका दायर कर बताया कि वह स्वर्गीय नीलेश उर्फ नत्थू आदिवासी की विधवा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के दबंग विधायक भूपेंद्र सिंह के दबाव में नीलेश ने 25 जुलाई को आत्महत्या की थी। आरोप लगाया गया कि जुलाई 2025 की शुरुआत में, मृतक नीलेश को विधायक भूपेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं ने धोखे से विधायक के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत झूठी और मनगढ़ंत FIR दर्ज कराने के लिए मजबूर किया।
दुरुपयोग का अहसास होने पर नीलेश ने शिकायत और हलफनामा प्रस्तुत बयान दर्ज कराए। इतना ही नहीं साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक सार्वजनिक वीडियो भी पोस्ट किया। इससे नाराज होकर विधायक के कार्यकर्ताओं ने उनका अपहरण किया और मारपीट की। लगातार धमकियां भी दीं।
आरोपियों से तंग आकर नीलेश ने 25 जुलाई को आत्महत्या कर ली। परिवार में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पर्याप्त सबूत, डिजिटल साक्ष्य देने के बावजूद स्थानीय पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने इस आत्महत्या को हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।