इंदौर : कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित आदेश पर अति. जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा आज दिनांक 11 अप्रैल 2021 द्वारा इंदौर जिले में धारा 144 दझड प्रक्रिया संहित 1973 के तहत कोरोना कर्प्यू लागू कर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया. आज शाम 4 से 7 बजे तक दूध वितरण संबंधी गतिविधि इंदौर में संचालित करने की अनुमति आदेश जारी किए. शेष आदेश यथावत जारी रहेगा.
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sangeeta Joshi-Sangeeta Paliwal...✍️