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इंदौर : कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी पटेल के पति युवक कांग्रेस नेता अमित पटेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत मंजूर

इंदौर Published by: sunil paliwal-Anil paliwal Updated Sun, 10 Jul 2022 02:03 AM
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इंदौर : मतदान के एक दिन पूर्व दिनांक 5 जूलाई को भाजपा वार्ड क्र. 20 की पार्षद प्रत्याशी के कार्यकाल में घुस कर मारपीट करने के आधार पर पुलिस हीरा नगर द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी पटेल के पति अमित पटेल, सेवादल के अध्यक्ष चन्द्रशेखर पटेल एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा, 147, 148, 149, 323, 294, 506, 427/34 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था एवं राजनीतिक दबाव प्रभाव के बाद पुलिस ने  धारा 452 का इजाफा किया। 

आज अमित पटेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहाँ आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील गुप्ता एवं सौरभ मिश्रा ने पैरवी की,  तर्क के दौरान न्यायालय को आरोपी तर्फे अधिवक्तागण ने बताया 452 धारा नहीं बनती है, क्योंकि घटना भाजपा कार्यालय के सामने की सर्वप्रथम बताई गई है बाद में कार्यालय के अंदर घुसने की बात कही है एवं मामला पूर्णतया राजनीतिक आधारों पर सत्तारूढ़ दल के दबाव प्रभाव से असत्य आधारों पर पंजीबद्ध किया गया है. जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पहले जानलेवा हमला किया गया था फिर भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को चोटें कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने के दौरान आई थी।

आरोपीगण के अधिवक्ता सुनील गुप्ता एव सौरभ मिश्रा के तर्कों से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायधीश यश कुमार सिंह साहब द्वारा 10,000/10,000 की जमानत के आदेश दिए गए।

अभिभाषक सौरभ मिश्रा : 9826051577

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