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इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के वर्तमान कार्यकारिणी मण्डल के दोषी पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग

इंदौर Published by: paliwalwani Updated Thu, 16 Apr 2026 12:02 PM
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हाई पावर इलेक्शन कमेटी गठित करने की मांग    

    • उच्चतम-न्यायालय के आदेश की मनमानी-व्याख्या करने वाले इंदौर अभिभाषक संघ, इंदौर के कार्यकारिणी-मण्डल को तत्काल बर्खास्त कर के दोषी-पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग 

इंदौर.

इंदौर अभिभाषक संघ, इंदौर के पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल कचोलिया एडवोकेट ने पालीवाल वाणी को बताया किमध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल महोदय द्वारा मध्यप्रदेश के सभी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1404/2025 (दीक्षा एन.अमृतेश बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य) में दिनांक 24/03/2025,16/01/2026 और 13/03/2026 को पारित आदेशों का परिपालन करवाने का अनुरोध किया गया था. जिसमें अभिभाषक संघों के कार्यकारिणी मण्डल में महिलाओं के लिए तीस-प्रतिशत प्रतिनिधित्व और कोषाध्यक्ष पद विशेष रूप से महिला अभिभाषकों उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए थे. 

श्रीमान प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा उपरोक्त ज्ञापन उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के साथ इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय को दिनांक 25/03/2026 को भेजा गया. संघ के विद्वान पदाधिकारीयों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की मनमानी व्याख्या कर के दिनांक 15/04/2025 को सम्पन्न हुए इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के वार्षिक चुनाव में "कोषाध्यक्ष-पद" पद पर निर्वाचित हुए श्री पुरूषोत्तम सोमानी एडवोकेट (जो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक लगातार कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे) के स्थान पर कार्यकारिणी सदस्या को " कोषाध्यक्ष " नियुक्त करने का असंवैधानिक निर्णय लेकर इस सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 02/04/2026 को श्रीमान प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर को प्रेषित भी कर दिया. 

इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के विद्वान पदाधिकारीयों का कहना है कि हमने न्यायालय के आदेश अनुसार कार्यकारिणी सदस्य को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के किसी आदेश में यह नहीं लिखा हुआ है कि इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के वर्तमान में पदस्थ निर्वाचित कोषाध्यक्ष को हटाकर उनके स्थान पर कार्यकारिणी सदस्या को कोषाध्यक्ष बनाया जाये. इस सम्पूर्ण घटनाक्रम से इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के साथ -साथ माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव इस माह अप्रैल 2026 में सम्पन्न होने थे, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार इस वर्ष होने वाले चुनाव में महिलाओं के लिए  30  तीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व और कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित करना था, लेकिन चुनाव समय पर नहीं करवाने के उद्देश्य से अनावश्यक विवाद उत्पन्न करवाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की मनमानी व्याख्या करके संघ के वर्तमान पदाधिकारीयों ने जिनका स्वयं का कार्यकाल ही चन्द दिनों का बचा हुआ है, संघ के विधान और नियम कानून को ताक पर रखकर एक निर्वाचित-कोषाध्यक्ष के स्थान पर कार्यकारिणी सदस्या को कोषाध्यक्ष बना दिया है.                                           

इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव समय पर करवाने से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश की मनमानी व्याख्या करने वाले पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की तीव्र आवश्यकता है. इस लिए गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के अध्यक्ष महोदय /सचिव महोदय से अनुरोध किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की मनमानी व्याख्या करके एक निर्वाचित कोषाध्यक्ष के रहते हुए, संघ के विधान और नियम कानून को ताक पर रखकर एक कार्यकारिणी सदस्य को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेने वाले सभी दोषी पदाधिकारीयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें.

इस तरह का असंवैधानिक निर्णय लेने वाले वर्तमान कार्यकारिणी मण्डल को तत्काल बर्खास्त कर संघ के चुनाव अप्रैल माह में समय पर सम्पन्न करवाने के लिए एक "हाई पावर इलेक्शन कमेटी" का गठन करने की कृपा करें. इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची इंदौर अभिभाषक संघ को शीघ्र-अतिशीघ्र प्रेषित करवाने की कृपा करे‌.     

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