असम ने आखिरकार राशन कार्ड 'पोर्टेबिलिटी' सेवा शुरू कर दी है और इसके साथ ही केंद्र का एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है। खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। ओएनओआरसी (एक देश, एक राशन कार्ड) के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस (ई-पीओएस)-लैस राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करना होगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''असम ओएनओआरसी लागू करने वाला 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।'' इसके साथ, ओएनओआरसी कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा 'पोर्टेबल' हो गई है।
ओएनओआरसी का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। एक देश, एक राशन कार्ड योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। यह ऐप लाभार्थियों को वास्तविक समय पर सूचना उपलब्ध करा रहा है। यह अभी 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अब तक ऐप को गगूल प्ले स्टोर से 20 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।
राशन कार्ड पोर्टबिलिटी सुविधा (Benefits of Ration Card Portability) का लाभ पाने के लिए आपको पीडीएस दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से वेरिफिकेशन करवाना होता है. वेरिफिकेशन के दौरान आपके पास अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ में होना जरूरी है. बता दें कि वेरिफिकेशन आधार नंबर से ही किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी किसी दूसरे राज्य में हैं और वहां राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिना देरी किए हुए पास के पीडीएस दुकान पर पहुंच जाएं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करवा लें.
राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा और आपको उसी कार्ड पर दूसरे राज्य में भी राशन मिलने लगेगा. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल राज्यों के कार्ड धारक राशन कार्ड पोर्टबिलिटी का लाभ उठा सकते हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम (One Nation One Ration Card Scheme) शुरू होने से कार्डधारक पूरे देश में कहीं से भी अपनी सुविधा से राशन ले सकते है. मतलब साफ है कि कार्ड धारक के लिए किसी भी तरह की सीमा या नियमों का बंधन नहीं होगा और वह किसी भी राज्य में राशन खरीद सकता है.