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भ्रष्ट IAS, IPS और IFS की जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी

भोपाल Published by: sunil paliwal-Anil paliwal Updated Sun, 08 May 2022 02:16 AM
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भ्रष्ट IAS, IPS और IFS की जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी
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भोपाल : मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब भ्रष्ट IAS, IPS और IFS की जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होंगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए है। 

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। यानी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की जांच के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होंगी। यह प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 ए में किए गए है। वहीं, वर्ग-2, वर्ग-3 और वर्ग 4 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में प्रशासनिक विभाग के अधिकारी को अधिकार होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त और जिलों को आदेश भेजे गए।

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