आमेट । लॉक डाउन के दौरान बिजली बिल जमा नही करवाने वाले उपभोक्ताओं को अब तीन महीने का बिल एक साथ में ही 31 मई तक भरना अनिवार्य किया, अगर किसी कारणवंश 31 मई तक बिल नही भरा गया तो 1 जून 2020 के बाद 2 प्रतिशत पेनल्टी के साथ में बकाया बिल का भुगतान करना पड़ेगा। यह राशि जून के पहले सप्ताह में जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड के आमेट सहायक अभियंता श्री रोशन लाल मेवाड़ा ने पालीवाल वाणी को बताया की अजमेर डिस्कॉम के समस्त इंजीनियरो का आदेश दिया की समयावधि के बाद इन उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने का कार्य शुरू करे। शहरी क्षेत्रों के 150 से ज्यादा यूनिट वाले धरेलू, अघरेलु व आद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को यह बिल 1 जून के बाद 2 प्रतिशत पेनाल्टी विलम्ब शुल्क सहित भरना पड़ेगा। यह बिल उपभोक्ता ईमित्र, नेट बैंकिंग, बैंकिंग एप के माध्यम से भर सकते है। सरकार ने अप्रैल के पहले सप्ताह में 31 तक के बिल स्थगित किये थे। इन बिलो को माफ नही किये। 31 मई तक बिल भरने वाले उपभोक्ता को आगामी बिलो में 5 प्रतिशत की रिबेट राशि का लाभ मिल सकता हैं।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो-M. Ajnabee-Kishan Paliwal...✍️
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