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मोबाइल यूजर्स ध्यान दें : आज से बदल गए हैं ये नियम, जानिए नहीं तो होगा नुकसान

📅 02 January 2022, 10:27 AM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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मोबाइल यूजर्स ध्यान दें : आज से बदल गए हैं ये नियम, जानिए नहीं तो होगा नुकसान
मोबाइल यूजर्स ध्यान दें : आज से बदल गए हैं ये नियम, जानिए नहीं तो होगा नुकसान

नया साल शुरू हो चुका है। नया साल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है, जिसका सीधा असर ऑनलाइन यूजर्स पर पड़ेगा। गूगल ने 1 जनवरी 2022 से नियमों में बदलाव किया है। साथ ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना आज से महंगा हो गया है। इसके अलावा नए साल से सिम कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

ऑनलाइन भुगतान

Google ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों पर नियमों में बदलाव किया है। जिसका सीधा असर ऑनलाइन पेमेंट करने वालों पर पड़ेगा। यह नया नियम सभी Google सेवाओं जैसे Google Ads, YouTube, Google Play Store और अन्य भुगतान सेवाओं पर लागू होगा। 1 जनवरी के बाद ग्राहकों को मैन्युअल ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कार्ड नंबर के साथ एक्सपायरी डेट याद रखनी होगी। RuPay, American Express, Discover या Diners कार्ड उपयोगकर्ताओं को 1 जनवरी, 2022 से प्रत्येक मैन्युअल भुगतान के लिए कार्ड विवरण दर्ज करना होगा।

सिम कार्ड सत्यापन

दूरसंचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर के लिए सिम कार्ड वेरिफाई करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका सिम कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। DoT का नया नियम 7 दिसंबर 2021 से पूरे देश में लागू हो गया है। वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो नए साल से सिम बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

9 से अधिक सिम कार्ड के लिए आउटगोइंग कॉल 30 दिनों के भीतर समाप्त कर दी जाएगी। वहीं आने वाले कॉल को 45 दिन के अंदर बंद करने का आदेश है। यदि ग्राहक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में है, तो बीमार और विकलांग व्यक्तियों को अतिरिक्त 30 दिनों का समय दिया जाएगा।

खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा

Zomato और Swiggy जैसे फूड डिलीवरी ऐप पर केंद्र सरकार ने 5 प्रतिशत टैक्स लगाया है। क्या होगा। यह नया नियम 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। ऐसे में 1 जनवरी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक रेस्टोरेंट को ऐप से खाना ऑर्डर करने पर 5% टैक्स देना पड़ता था, जिसे हटाकर ऐप पर लागू कर दिया गया है. यह टैक्स जीएसटी के तहत पंजीकृत और अपंजीकृत रेस्तरां से खाना ऑर्डर करने वाले ऐप्स पर लागू होगा।

 

 

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