ITR : नहीं बढ़ेगी डेडलाइन, अगर आज नहीं भरा तो लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली. असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (Income Tax Returns) भरने की नियत तारीख आज खत्म हो रही है. वहींं, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आईटीआर (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने यह जानकारी दी.
अब तक 5.62 करोड़ आईटीआर दाखिल
बजाज ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने का काम सुचारू रूप से चल रहा है. आज दोपहर 3 बजे तक कुल 5.62 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. आज 20 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए. इस साल 60 लाख और रिटर्न दाखिल किए गए.
31 दिसंबर के बाद देना पड़ सकता है 5,000 रुपये जुर्माना
अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 31 दिसंबर 2021 के बाद रिटर्न भरा तो 5000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 के बाद आईटीआर भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगाी. हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने का ही नियम है.
ई-फाइलिंग करते समय ये दस्तावेज रखें पास
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- इंवेस्टमेंट प्रूफ डिटेल्स
- फॉर्म 16
कैसे फाइल करें ITR
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