निगम आयुक्त से मांग: CPCT के आधार पर प्रभावित कर्मचारियों की सेवा बहाली एवं वरिष्ठता बहाली संबंधी कार्यवाही शीघ्र करें
इंदौर. इंदौर नगर पालिका निगम कर्मचारी परिषद, इंदौर के कर्मचारी नेता श्री बालकृष्ण तिवारी एवं श्री सुनील बसंल ने पालीवाल वाणी को बताया कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधन सूचना क्रमांक 2/3/4/24/2026-03 (GAD) दिनांक 16 जुलाई 2026 के माध्यम से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 में संशोधन किया गया हैं.
उक्त संशोधन के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु CPCT की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. जिन कर्मचारियों की सेवा केवल CPCT उत्तीर्ण न होने के आधार पर समाप्त की गई थी, उनके सेवा समाप्ति आदेश निरस्त किए जाने का प्रावधान किया गया हैं. ऐसे कर्मचारियों की सेवा पुनः प्रारंभ होने पर उनकी वरिष्ठता मूल नियुक्ति दिनांक से प्रभावी मानी जाएगी.
निगम आयृक्त महोदय से अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन के उक्त आदेश के परिपालन में नगर निगम इंदौर के ऐसे समस्त कर्मचारियों की जानकारी संकलित कर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए उनकी सेवा बहाली एवं वरिष्ठता बहाली संबंधी आदेश यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करें, जिससे प्रभावित कर्मचारियों को शासन के निर्णय का लाभ प्राप्त हो सके. आपकी सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा हमेशा निगम कर्मचारियों के हित में रही है, आशा है कि इस आदेश के परिपालन में शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों के हित में काम करेंगे.
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