छत्तीसगढ़

कांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा और जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य पर FIR

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कांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा और जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य पर FIR
कांग्रेस प्रत्यासी कवासी लखमा और जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य पर FIR

छत्तीसगढ़.

छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने के बाद एक्शन हुआ है.

दरअसल, रविवार की शाम कवासी लखमा द्वारा जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन करने वाली समिति को नोट बांटने  के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई. जिसके बाद जगदलपुर कोतवाली में कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ धारा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और इंडियन पेनल कोड की धारा 171 बी,  171 ग, और 171 ई, एवं 188 का अपराध गठित करते पाए जाने पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

नोट बांटने का आरोप

बता दें होलिका दहन करने वाली समिति को 500-500 के नोट बांटे जाने के बाद से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल होने लगी और प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही थी. 25 मार्च की देर शाम प्रशासन के एक अधिकारी की ओर से इसे प्रलोभन की श्रेणी मानते हुए और आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते  कोतवाली थाना में प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

  • Lok Sabha Elections 2024: मीडिया में प्रकाशित खबर के बाद इस प्रकार प्रत्याशी कवासी लखमा के द्वारा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन और लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अह्वेलना की गई है, जिसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है. 

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