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भारतीय रिजर्व बैंक के नियम : क्या आपके पास भी है डैमेज Note?, ऐसे चलेंगे ये नोट और मिलेंगे पूरे पैसे, यहां जानिए प्रोसेस

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Tue, 16 Nov 2021 01:45 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटे और टेप चिपकाए गए नोटों को बदलने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों में 2017 के एक नियम के मुताबिक अगर आपको एटीएम से फटा हुआ नोट मिलता है तो आप उसे आसानी से बैंक में बदल सकते हैं. लेकिन अगर आपसे गलती से या अनजाने में नोट फट जाता है, या नोट का कोई हिस्सा जल गया है। या नोट का आधा हिस्सा गुम हो जाता है, तो आप बैंक जाकर ऐसा कोई नोट नहीं बदल सकते। उस नोट को बदलने के लिए आपको आरबीआई के निर्गम कार्यालय में जाना होगा, वहां आपको अपने क्षतिग्रस्त नोट के सामने एक नया नोट मिलेगा। .

आपकी फटी हुई नोट के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा यह आपकी नोट पर आधारित है, अगर आपकी नोट थोड़ी फटी है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा और अगर आपकी नोट बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है तो आपको अपनी नोट का कुछ प्रतिशत वापस मिल जाएगा।

अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और उसमें फटा हुआ नोट है और आप बैंक में उसी नोट को बदलने जाते हैं, और अगर कोई कर्मचारी उस नोट को बदलने से मना करता है तो आप उस कर्मचारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऐसे में आप शिकायत दर्ज करने के लिए https://crcf.sbi.co.in/ccf/ इस वेब साइट का उपयोग करना होगा।

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