नई दिल्ली । यदि आप नौकरी करते है और आपका भी पीएफ कटता है तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कर्मचारियों को अपना आधार कार्ड 31 अगस्त से पहले अनिवार्य कर दिया है। यदि कर्मचारी 31 अगस्त से अपना EPFO खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। EPFO ने हाल ही में नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
EPFO के नए नियम के मुताबिक प्रत्येक खाताधारक का PF खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यह नियम एक सितंबर 2021 से लागू होगा। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। गौरतलब है कि पहले यह अंतिम तिथि 31 मई थी और नए नियम 1 जून से लागू होने वाले थे, लेकिन बाद में यह तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। अब ईपीएफओ ग्राहकों को 31 अगस्त से पहले अपने आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। यदि कर्मचारी का पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो नियोक्ता का योगदान रोका जा सकता है और इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।
- कर्मचारी को सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इस लिंक पर क्लिक करें - https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- अपने पीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे। इसमें से आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।
- अपना आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।
- KYC दस्तावेज सही होने पर कर्मचारी का आधार PF खाते से लिंक हो जाएगा। आपके अकाउंट में वेरिफाई लिखा मिलेगा।