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हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कोर्ट में हाजिर होने के दिए निर्देश : 5 लाख का बेलेबल वारंट जारी

मध्य प्रदेश Published by: Paliwalwani Updated Tue, 13 Dec 2022 01:51 AM
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जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को हाईकोर्ट ने तलब किया है। उच्च न्यायालय ने सुब्रत राय के खिलाफ 5 लाख रुपये का जमानती वारंट (bailable warrant) जारी किया है।

दरअसल, 2 साल पहले निवेश की मैच्योरिटी डेट पूरी होने के बाद भी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया। जिसे लेकर सागर जिले के 3 निवेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 लोगों के 25 लाख रुपये ना लौटाने पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है।

पीड़ित ने सीआरसी से न्याय ना मिलने पर हाईकोर्ट से गुहार लगाई। मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सुब्रत रॉय को हाजिर होने का आदेश दिया है।

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