राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने अपने इस बार के बजट सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की चर्चा हर तरफ हो रही है. आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने फ्री दुर्घटना बीमा योजना (Free Accident Insurance Scheme) की कवरेज को बढ़ाकर ₹5 लाख से ₹10 लाख तक कर दिया है. इससे आम जनता को इलाज के दौरान काफी सहूलियत होगी. हालांकि, इस नियम में पहले की अपेक्षा काफी बदलाव किए गए हैं. यहां इन्हीं बदलाव के बारे में बताया जा रहा है.
दुर्घटना के बाद कवरेज की रकम पाने के लिए 90 दिन के भीतर आपको क्लेम करना होगा, वरना आप इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे. इस स्वास्थ्य बिमा योजना के नियम के तहत उन लोगों को सुविधा नहीं दी जाएगी जिनकी मृत्यु सांप के काटने अथवा प्रसव पीड़ा के दौरान हुई है. इसके अलावा नशीले पदार्थों (शराब, ड्रग्स आदि) का सेवन करके मरने वालों को भी इससे बाहर रखा गया है. अगर डॉक्टर की गलती से मरीज की मृत्यु होती है, तब भी क्लेम की राशि नहीं मिलेगी.
क्लेम की राशि केवल उन लोगों को दी जाएगी जिनकी मृत्यु ट्रेन, सड़क और हवाई हादसे में हुई है. इसके अलावा किसी दुर्घटना में अगर आप अपाहिज हो जाते हैं, तब भी आपको क्लेम की राशि दी जाएगी. मकान ढहने, ऊंचाई से गिरने, पानी में डूबने और केमिकल दुर्घटना की वजह से पीड़ित हुए लोगों को इस योजना के अंदर रखा गया है. आग से जलने और किसी भयंकर हादसे का शिकार हुए लोग अथवा उनके परिवार के लोग चिरंजीवी योजना के तहत पैसे के हकदार होंगे. आपको बता दें कि एक साल में एक परिवार को केवल 10 लाख रुपये तक का ही भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही हादसा कितना गंभीर था यह भी देखा जाएगा, जिसके लिए कलेक्टर की एक समिति बनाई जाएगी.