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नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 : सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य

इंदौर Published by: sunil paliwal-Anil paliwal Updated Fri, 03 Jun 2022 08:41 PM
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इंदौर : इंदौर जिले में चल चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जा रहे। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने एक आदेश जारी कर सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य किया है। 

कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा इन्दौर सराय अधिनियम-1867 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओ, होटलों, तथा लॉज के मालिको / प्रबंधको को अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करना होगी। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।

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