एप डाउनलोड करें

इंदौर में दुकानदारों को लेफ्ट-राईट सिद्धान्त से दुकान खोलने के प्रतिबंधों में शिथिलता : रविवार लागु रहेगा कर्फ्यू

इंदौर Published by: Sunil Paliwal-Anil Bagora Updated Thu, 30 Jul 2020 02:53 AM
विज्ञापन
Follow Us
विज्ञापन

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

● सभी धर्मस्थल पूर्ववत बंद रहेंगे : पोस्ट आफिस एवं कोरियर सर्विस केवल बहनों द्वारा भेजी गई राखी का वितरण कर सकेंगे

इंदौर । इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत तीन झोन में से झोन-1 अर्थात मध्य क्षेत्र में वर्तमान में सभी बाजार लेफ्ट-राईट सिद्धान्त पर खुल रहे हैं। क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई कल दिनांक 28 जूलाई 2020 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आने वाले त्यौहारों को देखते हुए 30 जुलाई, 31 जुलाई, एक अगस्त, 3 अगस्त एवं 4 अगस्त,2020 को (अर्थात 5 दिन) मध्यक्षेत्र झोन-1 के दुकानदारों को लेफ्ट-राईट सिद्धान्त से दुकान खोलने के प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की गई है। अर्थात उक्त 5 दिनों में मध्य क्षेत्र झोन-01 के सभी दुकानदार उक्त अवधि में अपनी दुकानें सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोल सकेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूर्ववत रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी किए। 

● 2 अगस्त 2020 को रविवार होने से राज्य शासन के निर्देशानुसार उस दिन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा

दुकानदार एवं उनके कर्मचारी मास्क लगाकर रहेंगे एवं मास्क नीचे कर दुकान पर नहीं बैठेंगे। साथ ही बिना मास्क के अथवा मास्क नीचे करके दुकान पर आने वाले ऐसे किसी भी ग्राहक को सामान नहीं बेचा जायेगा। 2 अगस्त 2020 को रविवार होने से राज्य शासन के निर्देशानुसार उस दिन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। अति आवश्यक सेवाएँ जैसे-बिजली विभाग, नगर निगम, मीडियाकर्मी आदि, दवाई की दुकानें, अस्पताल एवं प्रातःकालीन दूध वितरण के अलावा अन्य कोई गतिविधि नहीं हो सकेगी। आमजन का रविवार को सड़कों पर निकलना कर्फ्यू लागू होने से प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्रीय एसडीएम इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवायेंगे। 

● सभी धर्मस्थल पूर्ववत बंद रहेंगे : पोस्ट आफिस एवं कोरियर सर्विस केवल बहनों द्वारा भेजी गई राखी का वितरण कर सकेंगे

रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए 2 अगस्त 2020 रविवार को पोस्ट आफिस एवं कोरियर सर्विस केवल बहनों द्वारा भेजी गई राखी का वितरण कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अपने परिचय-पत्र दिखाकर एवं कोरियर सर्विसेस के कर्मचारी अपने फोटोयुक्त परिचय-पत्र दिखाकर राखी की डिलेवरी घर-घर कर सकेंगे। वर्तमान कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सभी धर्मस्थल पूर्ववत बंद रहेंगे तथा धर्म संबंधी कार्य नागरिक अपने-अपने घरों में ही करेंगे।

● 56 दुकान पर टेकअवे सुविधा खाद्य दुकानों पर दी जा सकेगी

उक्त 30 जुलाई, 31 जुलाई, एक अगस्त, 3 अगस्त एवं 4 अगस्त,2020 को अर्थात 5 दिवस हेतु (रविवार 2 अगस्त 2020 को छोड़कर) 56 दुकान पर टेकअवे सुविधा खाद्य दुकानों पर दी जा सकेगी। किन्तु 5 अगस्त 2020 से 56 दुकान स्थित खाद्य दुकानदार केवल होम डिलेवरी कर सकेंगे। इन 5 दिवस में भी 56 दुकान वाले क्षेत्र में आमजन का इकट्ठा होकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा तथा 56 दुकान एसोसिएशन मौके पर आवश्यक निर्देश देकर पालन करवाएंगे। क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है। कि मध्य क्षेत्र झोन-1 के समस्त दुकानदारों को 5 अगस्त 2020 (बुधवार) से पुनः दुकानें लेफ्ट-राईट सिद्धान्त पर खोलना होगी तथा इसकी जवाबदारी संबंधित बाजार एसोसिएशन की रहेगी कि वे इन निर्देशों का पालन सख्ती से कराये। 5 अगस्त 2020 से किसी भी दुकानदार द्वारा लेफ्ट-राइट के सिद्धान्त का उल्लंघन एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा-144 के उल्लंघन स्वरूप यह मानते हुए कि कोरोना संक्रमण रोकने में बाधा उत्पन्न की जा रही है दुकान सील की जा सकेगी तथा भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सकेगा।

● शहर के नागरिकों से विभिन्न सावधानियां विशेष तौर पर बरतने का अनुरोध

क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप में हुए उक्त निर्णय के तारतम्य में इन्दौर शहर के नागरिकों से विभिन्न सावधानियां विशेष तौर पर बरतने का अनुरोध किया गया है। कहा गया है कि उक्त 5 दिनों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं घरों के बाहर नहीं निकलें। आम नागरिक घरों से बाहर निकलते समय अनिवार्यतः मास्क लगाकर निकलें एवं किसी अन्य व्यक्ति जो उनसे बात कर रहे हो वह उनसे मास्क नीचे करके बात नहीं करें। ऐसे समस्त नागरिक चाहे यो किसी भी उम्र के हैं अगर उन्हें हृदय, किडनी, लीवर, शुगर आदि कोई भी गंभीर बिमारी है, वे इन पांच दिनों में घर के बाहर नहीं निकलें। नागरिक ऐसे स्थलों पर जाने से बचें जहाँ भीड़-भाड़ है तथा उस भीड़ में मास्क पहनने के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर लोग बातचीत कर रहे हो। बाजार से जो भी सामग्री लाएं उसे घर के अन्दर लाकर सेनेटाईज करें। स्वयं के हाथ साबुन से धोए तथा कपड़ों को बदलकर स्नान आदि करें।

● सब्जी-फल आदि को घरों में लाने के उपरान्त पानी से धोएं

सब्जी-फल आदि को घरों में लाने के उपरान्त नमक के गरम पानी अथवा कास्टिक सोडा के पानी से धोएं एवं उसे सूखने के उपरान्त ही उसका उपयोग करें। उक्त सभी सावधानियां आम नागरिकों से रखने का अनुरोध किया गया है जिससे की वे कोरोना के संक्रमण से स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

? निःशुल्क सेवाएं :  खबरें पाने के लिए हमारे वाट्सएप ग्रुप से जोडऩे के लिए 9039752406 को सेव करके हमें नाम/पता/गांव अथवा/शहर की जानकारी व्हाट्सएप पर Update paliwalwani.com news लिखकर भेजें...सिर्फ संवाद के लिए 09977952406-09827052406

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next