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पेंशनभोगी कर्मचारियों को नजदीकी बैंक शाखा से बैंकिंग संव्यवहार की अनुमति : इंदौर कलेक्टर

इंदौर Published by: Sunil paliwal-Anil bagora Updated Sat, 09 May 2020 11:15 PM
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पेंशनभोगी कर्मचारियों को नजदीकी बैंक शाखा से बैंकिंग संव्यवहार की अनुमति : इंदौर कलेक्टर
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पेंशन आई.डी.कार्ड या पासबुक कर्फ्यू पास के रूप में होगा मान्य 

● बैंक मारूति वैन टाइप की मोबाइल वैन का उपयोग भी कियोस्क के रूप में

इंदौर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने जिले के केन्द्रीय व राज्य शासन के पेंशनभोगी कर्मचारियों को अपने घर के पास की बैंक शाखा से बैंकिंग संव्यवहार की अनुमति प्रदान की है। राज्य, केन्द्र शासन या अर्द्धशासकीय विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तथा उनके परिवार को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया श्री आर.के.जैन मोबाइन नं. 89896-41892 को अधिकृत किया गया है। जारी आदेशानुसार जिन पेंशनर्स को पेंशन का आहरण करना है, वे उस की निकटवर्ती शाखा से भुगतान लेने हेतु अनुरोध करेंगे एवं इन अनुरोध पत्र के आधार पर संबंधित बैंक शाखा एल.डी.एम.से ई-मेल पर अनुमति प्राप्त कर, उन्हें भुगतान कर सकेगी। बैंक निम्न प्रकार से उक्त भुगतान कर सेकगी। शाखाओं से संबंधित सेवानिवृत्त पेंशनर्स को अलग-अलग समय पर बुलाकर बैंक के बाहर 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर गोले लगाकर भुगतान हो सकेगा, जिसमें बैंक परिसर में प्रवेश के समय सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से किया जायेगा। विभिन्न बैंक मारूति वैन टाइप की मोबाइल वैन का उपयोग भी कियोस्क के रूप में कर सकेगी, जिसमें बैंक के कर्मचारी के तथा वाहन के पास अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस. तोमर से एल.डी.एम. श्री आर.के. जैन प्राप्त कर, संबंधित बैंक को प्रदान करेंगे।

बैंक मारूति वैन टाइप की मोबाइल वैन का उपयोग भी कियोस्क के रूप में 

जारी आदेशानुसार सभी बैंकों में सेवानिवृत्त पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स को इस प्रकार से समय दिया जाये कि अत्यन्त सुगमता पूर्वक उन्हें भुगतान हो सके। सभी पेंशनर्स अपने निवास स्थान के निकट स्थित उसी बैंक की अन्य ब्रांच से अथवा किसी भी मोबाइल कियोस्क से अपने सेवानिवृत्ति या पारिवारिक पेंशन का आहरण कर सकेंगे ताकि उन्हें ज्यादा दूर जाने संबंधी असुविधा न हो। संबंधित बैंक के अधिकारी अपने मोबाइल कियोस्क से अधिकतम भुगतान की सीमा का निर्धारण कर सकेंगे। जारी आदेशानुसार सभी सेवानिवृत्त पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स इस आहरण हेतु घर से निकटतम किसी भी बैंक की ब्रांच तथा मोबाइल कियोस्क तक जा सकेंगे। इस हेतु अपने साथ पेंशन पेमेन्ट आर्डर या पेंशन आई.डी. कार्ड एवं पासबुक कर्फ्यू पास के रूप में माना जायेगा। पुलिस द्वारा जांच किये जाने पर यह प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त आहरण या वितरण संबंधी कार्यवाही 11 मई, 2020 से 25 मई, 2020 तक की जा सकेगी। विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशन से एल.डी.एम. श्री आर.के.जैन द्वारा आवश्यक समन्वय स्थापित कर, इनके भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य उक्त कार्यवाही के संबंध में आवश्यक समन्वय का कार्य घर पर रहकर ही करेंगे। उक्त कार्य हेतु किसी भी पेंशनर्स एसोसिएशन के अधिकारी घर से बाहर नहीं आ सकेंगे।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

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