इंदौर. अक्सर आम लोगों को बिना हेलमेट (Helmet) दोपहिया वाहन चलाने पर चालान (Challan) का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh – MP) पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि यह नियम खुद पुलिसकर्मियों पर भी लागू होगा।
मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी, यदि बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर चलाता है, तो उसे भी वैसी ही कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जैसी आम नागरिकों को करनी पड़ती है।
नए नियम के मुताबिक, यदि कोई पुलिसकर्मी बार-बार बिना हेलमेट पकड़ा जाता है, तो सिर्फ चालान भरने की नौबत नहीं होगी बल्कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) भी निरस्त (Cancel) किया जा सकता है। इस आदेश से यह संदेश दिया गया है कि कानून सबके लिए समान है। सड़क सुरक्षा (Road Safety) की जिम्मेदारी केवल आम जनता की नहीं, बल्कि वर्दी पहनने वाले अधिकारियों की भी है।
ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट न पहनने से सड़क हादसों में सिर की चोटें बढ़ जाती हैं। हेलमेट लगाने से 70तक जान बचाई जा सकती है। मध्यप्रदेश में बीते साल सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में हजारों लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या में हेलमेट न पहनने वाले लोग शामिल थे। अब पुलिसकर्मियों के लिए भी हेलमेट नियम लागू करने से आम जनता में एक मजबूत संदेश जाएगा और सभी को सुरक्षा नियमों का पालन करने की प्रेरणा मिलेगी।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी (SP) और ट्रैफिक डीएसपी (DSP) को निर्देश दिए हैं कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जो भी पुलिसकर्मी नियम तोड़े, उसके खिलाफ तुरंत चालान काटा जाए और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। त्योहारों और भीड़-भाड़ के सीजन में यह नियम और भी सख्ती से लागू होगा ताकि हादसों की संख्या कम की जा सके।