INDORE UPDATE : फल-सब्जियों के लिए मिली छूट, किराना सामान की होगी होम डिलीवरी - आदेश जारी

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इंदौर । इंदौर कलेक्टर द्वारा कोरोना कर्फ्यू को कड़ाई से लागू कराए जाने के उद्देश्य से फल सब्जी और किराना तक की दुकानो को बंद रखने का नया आदेश जारी किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को संशोधित कर जनता को छूट देने के आदेश जारी किए थे। जिसके चलते इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले में फल-सब्जियों के विक्रय के लिए सुबह ६-१२ बजे तक की छूट दी है साथ ही किराना दुकानों से सिर्फ फोन पर आर्डर लेकर होम डिलीवरी के लिए छूट दी गयी है इसमें किराना दुकानों के बाहर से सीधा विक्रय या भीड़ पूर्णतह: प्रतिबंधित रहेगी ।

इन्दौर शहर में फल-सब्जी का विकय केवल चलायमान ठेलों के माध्यम से किया जा सकेगा तथा स्थाई दुकानें, शहर के हाट-बाजार अथवा सड़क किनारे फुटपाथ पर नीचे सब्जी/फल बैठकर विकय करना प्रतिबंधित रहेगा। ये चलायमान ठेला संचालक निम्नानुसार 7 स्थानों से अपने ठेले में विकय करने हेतु अपनी सब्जी ग्रामीणों से अथवा फल व्यापारियों से प्राप्त कर सकेंगे।

(1) उज्जैन रोड़ बरदरी ग्राम औद्योगिक क्षेत्र आईडीए स्कीम झोन-7

(2) देवास रोड़ एबी रोड शिप्रा,/एमआर-44 आईडीए स्कीम झोन-8

(3) नेमावर रोड़ देव गुराड़िया औद्योगिक क्षेत्र झओन-8 // 9

(4) खण्डवा रोड आसाराम बापू कंपाउंड,/खण्डवा रोड तेजाजी नगर, ग्वाला कालोनी मोरोद गांव झोन-43

(5) ए बी रोड़ महू रोड, रेती मंडी आईडीए स्कीम झोन-43

(6) धार रोड बाक गांव (अभिनंदन पेद्रोल पंप के सामने)

(7) एयरपोर्ट रोड, बिजासन टेकरी ,/ आरएपीपीसी झोन-६

मंडिया रहेंगी यथावत बंद

शहर में स्थित चोईथराम फल-सब्जी मंडी तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी यथावत बंद रहेगी क्‍योंकि इन मंडियों में कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन अत्यधिक होता है। शहर में फल-सब्जी विकय कर रहे ठेले  चलायमान रहेंगे तथा ठेलों के झुण्ड बनाकर मंडी स्वरूप में विकय करना प्रतिबंधित रहेगा।

 

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