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indore news : नशे के सौदागरों पर कठोर कार्रवाई : तीन आदतन अपराधियों को केंद्रीय जेल भोपाल भेजा

इंदौर Published by: paliwalwani Updated Sun, 19 May 2024 09:15 AM
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इंदौर.

इंदौर से इस वक़्त मिली एक बड़ी ख़बर के मुताबिक़ नशा बेचने वालों के विरुद्ध की गई कमिश्नर दीपक सिंह की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कमिश्नर  दीपक सिंह ने गत माह एन डी पी एस एक्ट के तहत उषा उर्फ काली, पांगू  बाई उर्फ सरिता और आमिर ख़ान को 6 -6 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध कराया था। अधिनियम के तहत इस फ़ैसले की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कर दी गई है। 

अपराधी पांगू बाई उर्फ सरिता पति स्व. विनय भूरिया, निवासी 121, भील कॉलोनी, मूसाखेडी, इंदौर और उषा उर्फ काली पति रामअवतार वर्मा, निवासी- 858, कुम्हारखाड़ी, बाणगंगा, इंदौर तथा अमीर खान पिता समीर खान उर्फ चमलु खान, निवासी ग्राम देवल्दी, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान को नशे का व्यापार करने के कारण कमिश्नर श्री दीपक सिंह ने इंदौर संभाग के जिलों की राजस्व सीमा से  6-6 माह की अवधि के लिए निरुद्ध किया जाकर  केंद्रीय जेल भोपाल में  रखने के आदेश जारी किए गए थे।

यह तीनों कुख्यात अपराधी होकर अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने में लिप्त है। कई वर्षों से लगातार अपराधों में लिप्त है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी करते पकडे जाने के बाद भी पुनः लगातार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे है। अवैध मादक पदार्थ का व्यापार   इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है , यह अपने एजेन्ट, बिचौलियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त करते व इंदौर शहर में अलग-अलग स्थानों पर अवैध मादक पदार्थ बेचती है। इनके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध है। 

इनके द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी से समाज में विपरीत प्रभाव पड रहा था, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य से जुडा होता है। पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में न्यायालय से जमानत का लाभ लेकर पुनः अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त शुरु कर देते है। न्यायालय के अभिरक्षा में रहने के उपरांत भी अप्रत्यक्ष रुप से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी अपने बिचौलियों के माध्यम से सुव्यवस्थित होकर संचालित करते रहे है तथा अवैध मादक

डिप्टी रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी एडवाइजरी बोर्ड  nsa उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार  माननीय न्यायालय द्वारा इन तीन व्यक्तियों पर  लगे NDPS एक्ट के तहत प्रकरणों को कन्फर्म कर दिया गया है। तीनो आदतन अपराधियों को केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया गया है।

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