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इंदौर जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा पृविष्टि में संशोधन का कार्य 9 नवम्बर से होगा प्रारंभ

इंदौर Published by: sunil paliwal-Anil paliwal Updated Sat, 05 Nov 2022 02:03 AM
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इंदौर जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा पृविष्टि में संशोधन का कार्य 9 नवम्बर से होगा प्रारंभ
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प्रारूप प्रकाशन 09 नवम्बर को, दावे-आपत्ति 08 दिसम्बर तक किये जायेंगे प्राप्त

जागरूकता के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम

इंदौर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए 9 नवम्बर से प्रारंभ होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 09 नवम्‍बर को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। प्रकाशन पश्चात् दावे-आपत्ति 08 दिसम्‍बर 2022 तक प्राप्‍त किये जायेंगे।

इस दौरान 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने तथा पृविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार समय सीमा में किया जाए।

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