इंदौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि कोविड-19 के नियंत्रण हेतु कार्य कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज-इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग फॉर कोविड-19 के अंतर्गत वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किए गए है। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के लिए रोगियों की देखभाल के दौरान सीधे संपर्क में आने के कारण जोखिम उत्पन्न होना अथवा दुर्घटना व संक्रमण की संभावना रहती है। इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए 90 दिवस हेतु 50 लाख प्रति व्यक्ति के मान से समग्र व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। आपदा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 संबंधित दायित्वों के निर्वहन हेतु चिन्हांकित सभी निजी अस्पतालों के स्टाफ, सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनकी सेवाएं राज्य, केंद्र शासित अस्पतालों, स्वशासी चिकित्सालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा केंद्रीय मंत्रालय के अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए होगा परंतु इस बाबत भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित संख्या को दृष्टिगत रखा जाएगा।
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● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️
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