मध्यप्रदेश में 31 मार्च तक सरकारी आफिस बंद...इमरजेंसी सेवाओं पर लागु नहीं

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● सरकारी अमले को घर से काम करने की अनुमति

भोपाल। मध्यप्रदेश में भोपाल में एक युवती में कोरोना के लक्षण मिलमे के बाद राज्य सरकार ने भोपाल में 31 मार्च तक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दफ्तर नहीं आने की छूट दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये। आदेश में कहा गया है कि मप्र में 31 मार्च तक कर्मचारियों को दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। मप्र सरकार के सभी अधिकारी-कर्मचारी 31 मार्च तक घर बैठकर ही सरकारी काम करेंगे। आदेश में कहा गया है कि 23 से 31 मार्च की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जायेगा। 

● इन पर लागू नहीं होगा आदेश

राज्य सरकार ने कहा है कि यह आदेश स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजलापूर्ति व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, साफ-साफ अमला, अग्निशमन सेवाएँ, दूरसंचार सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इनके अतिरिक्त छुट्टियों पर गए अधिकारी-कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Sunil Paliwali...✍

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