भोपाल :
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को मानहानि मामले में भोपाल जिला कोर्ट से जमानत मिल गई। अब 20 मार्च 2023 को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम ने पूरे मामले को फर्जी बताया। वही इस मामलें में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मैंने उन पर मानहानि का केस किया था, 5 दिसंबर को कोर्ट ने उन पर FIR के आदेश दिए थे।
आज उन्होंने उस पेशी में जमानत ली है। लेकिन उन्हें उस वक्तव्य पर जवाब देना होगा, दुर्भाग्य इस बात है कि ऐसे लोगों को इसमें ही आनंद आता है, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इस तरह के केस कई राज्यों में चल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की छल कपट की राजनीति करने के आधार पर अपने आप को बनाए रखने का शौक है, इसके लिए उनको मुबारकवाद देता हूं, लेकिन अब ये देश और समाज अप्रासंगिक हुई कांग्रेस के इस प्रकार के नेतृत्व के झूठ और छल कपट की राजनीति को जनता और न्यायलय भी देख रहा है, न्यायालय इसको ठीक भी करेगा।
बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस लगाया है। इस मामलें में कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। शुक्रवार को की कारणवश कोर्ट में पेश नहीं हो सके दिग्विजय सिंह शनिवार को कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने दिग्विजय के वकीलों की अपील पर जमानत मंजूर की है। वीडी शर्मा ने 2014 में दिग्विजय सिंह के मीडिया में दिए बयान पर केस दर्ज कराया है। दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था और वीडी शर्मा दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट चले गए थे।