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निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को दिया बड़ा आदेश : सुब्रत राय को 11 मई को हाजिर होने का आदेश
Paliwawaniबिहार : पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को अगली सुनवाई में तलब किया है. सहारा इंडिया के कई स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किये गए, पैसों के भुगतान को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय को 11 मई 2022 को हाजिर होने का आदेश दिया है.
बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा.
बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी की ओर से अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल 2022 तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके.