नेशनल लोक अदालत में संपत्ति व जल कर के अधिभार में मिलेगी छूट : संपति करदाता व जलकरदाताओ से अपील
इंदौर :
देशभर के साथ इंदौर जिले में भी 9 दिसंबर 2023 शनिवार को नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित की जा रही है.महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह तथा राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार निगम के समस्त जोनल कार्यालय व निगम मुख्यालय पर आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में संपतिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है.
जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. नेशनल लोक अदालत में छूट उपरांत बकाया राशि अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा.
महापौर पुष्यमित्र भार्गव व निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने दिनांक 9 दिसंबर 2023 शनिवार को निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालयों पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपति करदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपति कर व जल कर जमा कराए तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे.
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