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इंदौर

इंदौर में दीपावली पर अस्थाई खेरची पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक लिये जाएंगे आवेदन

📅 26 October 2026, 10:16 AM • ✍️ paliwalwani • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
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इंदौर में दीपावली पर अस्थाई खेरची पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक लिये जाएंगे आवेदन
इंदौर में दीपावली पर अस्थाई खेरची पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक लिये जाएंगे आवेदन

इंदौर जिले में निर्धारित स्थलों पर लगेंगी अस्थाई पटाखा दुकानें, 3 से 8 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी होंगे लाइसेंस

इंदौर.

दीपावली पर्व पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिले में निर्धारित स्थलों पर अस्थाई खेरची पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अस्थाई लाइसेंस 3 से 8 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे।

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार आवेदन के साथ 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, 600 रुपये का चालान तथा गत वर्ष का मूल लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक को पासपोर्ट साइज के दो फोटो भी संलग्न करने होंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी के माध्यम से दुकान क्रमांक आवंटित किए जाएंगे तथा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

 

ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक भी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इनमें महू, सांवेर, देपालपुर, खुड़ैल एवं हातोद सहित संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। लाइसेंसधारी को अपनी दुकान पर स्वयं व्यापार करना होगा तथा लाइसेंस पर अपना सत्यापित फोटो लगाना अनिवार्य रहेगा। दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा।

 

लायसेंसधारी को निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों के लिए निर्धारित स्थलों पर टीन शेड, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में भी निगरानी रखी जाएगी। ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसधारियों से अनावश्यक रूप से अधिक राशि वसूलने पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्बाइड गन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी दुकान पर कार्बाइड गन का विक्रय पाए जाने पर लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति को भविष्य में भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

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