इलाहाबाद : उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश बब्बू सारंग द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये वर्ष 2023 में पाँच स्थानीय अवकाश, एक अतिरिक्त दिवस अवकाश एवं एक चतुर्थ शनिवार कार्यदिवस घोषित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई राष्ट्रीय अथवा अन्य अवकाश द्वितीय शनिवार अथवा रविवार को पड़ता है, तो उसके स्थान पर किसी अन्य दिवस को अतिरिक्त अवकाश के रूप में घोषित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के किसी एक चतुर्थ शनिवार को न्यायालय खुलेगें। जिला न्यायाधीश ने घोषित स्थानीय अवकाशों एवं कार्यदिवस की जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल 2023 गुरूवार को डा0 भीमराव आम्बेडकर व महावीर जयन्ती एवं बैशाखी, 21 अप्रैल 2023 शुक्रवार जुमा-अल-विदा, 30 अगस्त बुधवार रक्षाबन्धन, 23 अक्टूबर 2023 सोमवार महानवमी, दशहरा, 27 नवम्बर 2023 सोमवार गुरू नानक जयंती कुल पॉच स्थानीय अवकाश, 14 नवम्बर 2023 मंगलवार भैयादूज (12 नवम्बर 2023 रविवार के स्थान पर) एवं 23 दिसम्बर 2023 चतुर्थ शविार को कार्यदिवस घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोकत दिवसों का अवकाश घोषित किये जाने के कारण जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं कार्यालय बन्द रहेंगें एवं चतुर्थ शनिवार 23 दिसम्बर 2023 को पूर्ण कार्यदिवस घोषित किया गया है, इस दिन सभी न्यायालय यथावत खुलेंगे।