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मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को अंतिम वॉर्निंग दी : बोलीं-फीस पर मनमानी नहीं चलेगी

दिल्ली Published by: paliwalwani Updated Sun, 05 Jul 2026 04:39 PM
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नई दिल्ली. मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सीएम CM रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को अंतिम वॉर्निंग दी है। दिल्ली सीएम ने साफ कहा कि फीस पर मनमानी अब नहीं चलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाने, उनकी मान्यता रद्द करने और गंभीर मामलों में स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया है। अब सरकार इन स्कूलों में मनमानी ढंग से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी रोक

सरकार ने नई समिति के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 15 जुलाई, 2026 तक स्कूल स्तर पर शुल्क विनियमन समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति फीस से जुड़े हर प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शुल्क वृद्धि तय नियमों और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ही हो। नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। किसी भी शुल्क प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा जाएगा, जहां उसकी वित्तीय जरूरतों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच होगी।

बता दें नई समिति के अंतर्गत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई स्कूल प्रबंधन शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने, समिति के काम में हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आर्थिक दंड के साथ मान्यता रद्द करने और जरूरत पड़ने पर स्कूल प्रबंधन का अधिग्रहण करने का भी प्रावधान है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का मकसद फीस निर्धारण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। आगे कहा कि किसी भी स्कूल को छिपे हुए शुल्क या मनमानी बढ़ोतरी के जरिए अभिभावकों से अतिरिक्त राशि वसूलने की अनुमति नहीं होगी।

Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 के तहत दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट Unaided स्कूलों में School Level Fee Regulation Committee (SLFRC) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

माननीय मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/STgZcDFvNk

— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) July 2, 2026

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