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7th pay commission : कर्मचारियों को आदेश अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देने के निर्देश

दिल्ली Published by: Paliwalwani Updated Mon, 12 Sep 2022 01:09 AM
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नई दिल्ली : मंत्रालय ने एक बार फिर 7th pay commission कर्मचारियों (Employees) की पे फिक्सेशन (pay fixation) पर बड़े आदेश जारी की है। दरअसल कर्मचारियों के पे फिक्सेशन पर लगातार आ रही शिकायतों पर बात करते हुए रेलवे मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ (running staff) के वेतन निर्धारण पर स्पष्टीकरण दिया है। वहीं कर्मचारियों को आदेश अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा रेलवे के अंतर व्याख्यान का हवाला दिया गया है।

जिस पर आदेश जारी करते हुए कहा गया कि वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देशों के कार्यान्वयन किए जाएं और रेलवे पर अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के बारे में विभाग को सूचित किया जाए। नवीन निर्देश मुताबिक रेलवे ने कहा कि आरबीई संख्या 171/2019 में निहित निर्देशों के अनुसार, वैकल्पिक पद पर चिकित्सकीय रूप से गैर-वर्गीकृत रनिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण करते समय यदि परिणामी वेतन (वेतन का 30जोड़ने के बाद) किसी भी सेल के अनुरूप, समान वेतन स्तर में नहीं होता है तो वेतन उसी वेतन स्तर के अगले सेल में तय किया जाएगा।

इतना ही नहीं वेतन के अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसे भविष्य की वेतन वृद्धि में समायोजित किया जाएगा। वहीँ विभाग ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय रेलवे ने मूल रूप से परिकल्पित प्रावधानों की तुलना में अलग तरीके से व्याख्या की है। अन्य रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में ट्रिब्यूनल के समक्ष कुछ रेलवे द्वारा अंतर व्याख्या का हवाला दिया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त निर्देशों (आरबीई संख्या 171/2019) के प्रावधानों के आवेदन में एकरूपता लाने के लिए इस मुद्दे को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं कर्मचारियों के लिए पे फिक्सेशन का निर्धारण अन्य कर्मचारियों के पे फिक्सेशन की भांति ही किया जाएगा।

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