डेडलाइन नजदीक है अगर ITR से जुड़ा नहीं किया ये काम तो भरना पद सकता है 200 फीसदी तक जुर्माना...

Saturday, 23 Mar 2024

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31 मार्च 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 समाप्‍त हो रहा है. फिर एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा.

नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही कई कामों की डेडलाइन समाप्‍त हो जाएगी. इसी में से एक ITR से जुड़ा काम भी शामिल है.

आयकर विभाग के मुताबिक, जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ITR नहीं भरा है या फिर आईटीआर भरने में कुछ गलती की है तो उसे ITR-U भरना होगा.

इनकम टैक्‍स विभाग ने वित्त अधिनियम (Finance Act) 2022 में टैक्सपेयर्स को फॉर्म ITR-U में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी है.

ऐसा नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्‍स विभाग टैक्‍स पर 200 फीसदी तक का जुर्माना लग सकता है.

अपडेटेड आईटीआर वही लोग फाइल कर सकते हैं, जिसने रिटर्न फाइल नहीं की है या रिटर्न फाइल करते वक्‍त कोई गलती की है.

लेकिन अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आईटीआर भरा है और कोई गलती भी नहीं की है तो आप अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं.

बता दें अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एसेसमेंट वर्ष के अंत में और उसके 24 महीने के बाद ही फाइल किया जा सकता है.

इसी कारण, एसेसमेंट वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को केवल 31 मार्च 2024 तक ही फाइल किया जा सकता है.

अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए आपको फॉर्म ITR-U को इनकम टैक्स पोर्टल (incometax.gov.in) पर फाइल करना होगा.

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